भारत का संघीय विधानमंडल (Federal Legislature of India)
- भारतीय संविधान के तहत संघीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा प्रदान की गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर संगठित की गई है |
भारतीय संसद का गठन (Constitution of Indian Parliament)
- संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार भारतीय संसद के तीन अंग हैं – राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा अर्थात भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है |
- राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है जिसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं |
- लोकसभा निम्न सदन कहलाता है उसमें प्रत्यक्ष रुप से जनता द्वारा निर्वाचित लोगों का प्रतिनिधित्व होता है |
- यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न हीं वह संसद में बैठता है लेकिन फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है
- क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब – तक विधि नहीं बनता है, जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है |
- साथ ही साथ राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है; जैसे सत्रावसान, लोकसभा का विघटन, अध्यादेश जारी करना आदि |
- संसदीय गठन के मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर बिट्रेन पद्धति पर आधारित है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है