अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर (Differences in disbelief and condemnation motion)
अविश्वास प्रस्ताव |
निंदा प्रस्ताव |
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1 | लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है | | लोकसभा में इसे स्वीकारने के कारण बताना अनिवार्य है | |
2 | यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है | | यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है | |
3 | यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है | | यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है | |
4 | इसके लोकसभा में पारित हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है | | यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है | |