विधानपरिषद् की संरचना (Structure of legislative council)
- अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी |
- परंतु किसी राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी परंतु जम्मू कश्मीर में सदस्य संख्या 36 है| विधानपरिषद् के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित तरीके से होता है –
- विधान परिषद के ⅓ सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है |
- ⅓ सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाएंगे |
- 1/12 सदस्य राज्य में निवास करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों के निर्वाचित होंगे जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हो |
- 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे जो राज्य की हायर सेकंडरी स्कूलों या उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो |
- ⅙ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे जो राज्य की कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा तथा सहकारिता से जुड़े हो |