विधानपरिषद् सदस्य की योग्यताएं (Legislative Council Member’s Eligibility)

  • अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधानपरिषद् के सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई है-
  1. वह भारत का नागरिक हो |
  2. संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो |
  3. 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो |
  4. किसी न्यायालय द्वारा पागल दिवालिया ना घोषित किया गया हो |
  5. संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानसभा के लिए अयोग्य ना हो |
  6. साथ ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की पात्रता हेतु उसका नाम राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होना चाहिए |


विधानपरिषद् की अवधि (Duration of legislative council)

  • विधान परिषद एक स्थाई सदन है इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं |

  • यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या त्याग पत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह उस व्यक्ति या सदस्य की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा |

वेतन एवं भत्ते (Pay and allowances)

  • विधानपरिषद् के सदस्यों को वही वेतन और भत्ते मिलती है जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करता है |