Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi | सुकन्या समृद्धि योजना


Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi, केंद्र की मोदी सरकार ने 4 दिसंबर 2014 को बेटियों के लिए छोटी बजट योजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से विशेष जमा योजना ‘सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)’ की शुरुआत की।

Sukanya Samriddhi Yojana | मुख्य बातें  



  • सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए है। इसमें बालिका के माता-पिता या संरक्षक बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं।
  • सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है।
  • जमाकर्ता बेटी नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है। माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं।
  • यदि जुड़वां बेटियां हैं तो जन्म संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बाद तीसरा खाता खोला जा सकता है।
  • खाता खोलने के लिए जरूरी राशि एक खाता 1000 रुपए की शुरुआती जमा राशि से खोला जा सकता है।
  • एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए जमा किया जा सकेंगे।
  • बेटी के 14 साल की उम्र पूरी होने तक खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। 14 वर्ष की आयु के बाद खाते में पैसा नहीं जमा कर सकते हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi | Eligibility


  • सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है।

  • इसका मतलब है की माता-पिता या अभिभावक जो कानूनी रूप से बालिका की देख भल कर रहे है वह यह  खाता खोल सकते हैं।
  • केवल दो लड़कियों के बच्चे को एक परिवार में अनुमति है |

Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi | आयु सीमा में किसे छूट मिलेगी ?


  • जो बालिका इस योजना के चालू ( अधिसूचना ) होने के समय  पहले से ही दस वर्ष की हो चुकी है उसे एक और साल की छूट दी गयी है। यानी 2/12/2003  या उसके बाद पैदा होती है, वह इस योजना का लाभ ले सकती है ।

Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi | Documents Required


  • SSY खाता खोलने के फार्म
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली या टेलीफोन बिल आदि
  • भारत सरकार द्वारा जारी पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र

Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi | न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि 


  • खाता संचालन यदि खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई तो न्यूनतम जमा राशि (1000 रुपए) और 50 रुपए प्रतिवर्ष के जुर्माने के साथ खाते को नियमित किया जाएगा।

Sukanya Samriddhi Yojana Hindi | कैसे आवेदन दिया जाए 


  • इसमें दो तरीको से इच्छुक आवेदक आवेदन दे सकता है और योजना का लाभ ले सकता है. पहली है ऑनलाइन तरीके से और दूसरा पारंपरिक ऑफलाइन तरीके से

क्या NRI Sukanya Smriddhi Yojana का लाभ ले सकते हैं ?

  • सुकन्यासमृद्धि खाते मे दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार जो एन आर आई है उन्हें सरकार से इस योजना मे निवेश करने की अनुमति नही है , केवल जो भारतीय नागरिक है वे ही अपनी पुत्री संतान के लिए इस योजना का लाभ ले सकते है .

Sukanya Samriddhi Khata Account Form कहाँ मिलता है – 

  • सुकन्या समृद्धि खाता योजना Sukanya Samriddhi के तहत अकाउंट खोलने की सुविधा अभी केवल चुनिन्दा पोस्ट ऑफिस में ही उपलब्ध हैं कुछ वक्त में यह योजना बैंक में भी उपलब्ध होगी |

आप कौन सी बैंक में Sukanya Samriddhi Account खोल सकते हैं ?

लगभग सभी राष्ट्रीयकृत (सरकार) बैंक इस योजना के लिए अधिकृत हैं।

  • एसबीआईबैंक
  • बैंकऑफ़बडौदा
  • पंजाबनेशनलबैंक
  • आंध्राबैंक
  • इलाहाबादबैंक

  • बैंकऑफइंडिया
  • केनराबैंक
  • बँकऑफमहाराष्ट्र
  • सेंट्रलबैंकऑफ़इंडिया
  • कॉर्पोरेशनबैंक
  • देनाबैंक
  • इंडियनबैंक
  • इंडियनओवरसीजबैंक

  • ओरिएंटलबैंकऑफकॉमर्स
  • पंजाबएंडसिंधबैंक
  • सिंडिकेटबैंक
  • यूकोबैंक
  • यूनियनबैंकऑफइंडिया
  • यूनाइटेडबैंकऑफइंडिया
  • विजयाबैंक
  • Maysore स्टेटबैंक

  • स्टेटबैंकऑफत्रावणकोर
  • स्टेटबैंकऑफहैदराबाद
  • स्टेटबैंकऑफबीकानेरएण्डजयपुर
  • स्टेटबैंकऑफपटियाला
  • आईडीबीआईबैंक

निजी बैंकों में आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक भी अधिकृत हैं।

 

 

  • जमा राशि निकालने की शर्तें बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा राशि की केवल 50 फीसदी राशि निकाली जा सकती है।
  • यदि किसी कारणवश बालिका की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और पूरी जमा राशि ब्याज के साथ निकाल ली जाएगी।
  • बालिका का विवाह यदि 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

  • खाता बंद होने के बाद जमा रकम ब्याज समेत निकाली जा सकती है।
  • इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत छूट दी जाएगी।

Sukanya Samriddhi Yojna in Hindi Video