पीएम स्वनिधि योजना
- भारत सरकार के ‘केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय’ ने ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत जून, 2020 में की थी।
- पीएम स्वनिधि योजना को लागु करने का उद्देश्य कोविड -19 महामारी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए छोटे दुकानदारों और फेरीवालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना है।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा रही है।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार और फेरीवाले अर्थात रेहड़ी-पटरी वाले 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकेंगे। जिसे एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाना होता है।
- ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों और फेरीवालों को अपना ऋण चुकाने का समय एक वर्ष दिया गया है। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिये गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’ (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई ज़ुर्माना नहीं लागू होगा।
- यह योजना मार्च 2022 तक के लिए है।
- भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना हेतु 5,000 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक राशि आवंटित की है।
- इस योजना के तहत देशभर में करीब 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।