भारत की संचित निधि(Consolidated Fund of India)
- संचित निधि सभी सरकारी खातों में सबसे महत्त्वपूर्ण है।
- सरकार को मिलने वाले सभी प्रकार के राजस्व (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, सम्पदा शुल्क आदि) और सरकार द्वारा किये गए खर्च (कुछ विशेष खर्च को छोड़कर) संचित निधि का हिस्सा हैं।
- संचित निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत की गई थी।
- संसद के अनुमोदन के बिना इस निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती है।
- कुछ विशेष खर्च (जिनके लिये आकस्मिक निधि या सार्वजनिक निधि का प्रयोग किया जाता है) को छोड़कर सरकार के सभी खर्चों का वहन संचित निधि से ही किया जाता है।
- केंद्र की ही तरह सभी राज्यों की अपनी संचित निधि होती है।