शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान
- भारतीय संविधान के भाग IV, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
- वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21(A) के तहत प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया गया।
- शिक्षा से संबंधित कानून ,शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।यह समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण को भी अनिवार्य करता है।
शिक्षा के विकास की ओर सरकार की पहलें
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- समग्र शिक्षा (SS) 2.0
- निपुण भारत मिशन
- प्रधानमंत्री पोषण योजना
- शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE)
- प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स