सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)
- यह योजना 11 अक्टूबर 2014 में जय प्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी।
- इसके तहत सांसदों को अपने क्षेत्र में एक ‘आदर्श ग्राम’ का चयन करके उसका विकास करना था।
- इस योजना के तहत संसद सदस्य (सांसद) वर्ष 2019 तक तीन गाँवों और वर्ष 2024 तक कुल आठ गाँवों के सामाजिक-आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- इस योजना के तहत पहला आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक और दो अन्य को वर्ष 2019 तक विकसित किया जाना था।
- वर्ष 2019 से 2024 तक प्रत्येक सांसद द्वारा हर वर्ष पाँच और आदर्श ग्राम विकसित किये जाने चाहिये।
- सांसद आदर्श ग्राम के विकास के लिये उपयुक्त ग्राम पंचायत (अपने स्वयं के गांव या अपने पति या पत्नी के गाँव के अलावा) की पहचान करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने SAGY के तहत 127 केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित और 1806 राज्य योजनाओं का संकलन किया है।
- योजना के तहत मुख्य रूप से चार वर्गों – वैयक्तिक विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देकर ग्राम विकास करने की बात कही गई है।
प्रकिया
- ग्राम पंचायत (GP)- विकास के लिये बुनियादी इकाई।
- लोकसभा सांसद-अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं।
- राज्यसभा सांसद-अपने राज्य में किसी विशिष्ट ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं।
- मनोनीत सांसद- देश के किसी भी ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं।
- सांसद, समुदाय के साथ जुड़ते हैं, ग्राम विकास योजना को सुगम बनाते हैं और आवश्यक संसाधन जुटाते हैं, विशेष रूप से ‘कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी'(CSR) के माध्यम से।
- ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ के लिये अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है और सांसदों को सांसद निधि (MPLADS) के कोष से ही इसका विकास करना होता है।
सांसद निधि(MPLADS)
- MPLADS की शुरुआत 23 दिसंबर, 1993 को हुई थी।
- MPLADS पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, इस योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिये वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए हैं
- इस योजना के माध्यम से संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिये सुझाव दे सकते हैं।
- इस योजना की शुरुआत के बाद से ही देश में राष्ट्रीय प्राथमिकता जैसे- पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये गए हैं।
- इसके तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्माण, धनराशि जारी करने और निगरानी तंत्र के निर्धारण का कार्य ‘केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय’ द्वारा किया जाता है।