राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस
- प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है।
- इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना, समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना है, ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी।
- भारतीय संसद द्वारा भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(NALSA) अधिनियम,1987 को 9 नवंबर, 1995 को लागू कर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(National Legal Services Authority-NALSA) की स्थापना की गई थी।
- अत: 9 नवंबर को ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ के रूप में चिह्नित किया गया है।
- ‘नालसा’ का गठन समाज के कमज़ोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश ‘नालसा’ का मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।