प्रधान मंत्री मुद्रा योजना
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) एक गैर-कार्पोरेट, गैर-कृषि लघु / लघु उद्यमों को 10 लाख तक की ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को एक योजना शुरू की गई है।
- इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है
- ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए गए हैं।
- उधारकर्ता ऊपर उल्लिखित किसी भी ऋण देने वाले संस्थान से संपर्क कर सकता है या इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- MUDRA यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd) सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है।
मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं-
- शिशु- 50,000 रुपए तक के ऋण।
- किशोर- 50,000 रुपए से 5 लाख लाख रुपए तक के ऋण।
- तरुण- 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण।