बुडापेस्ट कन्वेंशन
- बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध पर एक कन्वेंशन है, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।
- साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद की यह संधि,जिसे बुडापेस्ट संधिपत्र के नाम से जाना जाता है।
- यह साइबर सुरक्षा के मामले में पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है
- संधि के अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके, जाँच-पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई है।
- कन्वेंशन का अनुच्छेद 32B डेटा तक पहुँच की अनुमति देता है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है, इसलिये भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।
- साइबर अपराध के संबंध में बुडापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
साइबर अपराध
- साइबर अपराध एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है।
- साइबर अपराध, जिसे ‘इलेक्ट्रॉनिक अपराध’ के रूप में भी जाना जाता है ।
- एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिये कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है।
- साइबर अपराधी, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिये कर सकता है।
- व्यक्तिगत / गोपनीय सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है।
- ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फ़िशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार, सहित कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं।
भारत सरकार की साइबर सुरक्षा से संबंधित पहलें
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम- 2000
- राष्ट्रीय साइबर नीति, 2013
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र
- भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In)