वित्त आयोग
- वित्त आयोग (FC) एक संवैधानिक निकाय है।
- संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग का गठन किया गया है।
- भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं।
- भारत के पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में के सी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था।
वित्त आयोग के कार्य
- केंद्र और राज्य के मध्य करों से होनेवाली आय के वितरण की सिफारिश करना
- राज्यों के लिए अनुदानों की सिफारिश करना
- स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करवाना
- राष्ट्रपति को वित्त आयोग के सीमा क्षेत्र में निर्दिष्ट किसी विषय पर सलाह देना
15वां वित्त आयोग
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 नवंबर 2017 को एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था।
- इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगी।