कृषि कानून अधिनयम
केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2020 को कृषि सुधार के मकसद से संसद में निम्नलिखित तीन कृषि कानून पारित किए
- किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
- मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनयम, 2020
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनयम, 2020
हाल ही में प्रधानमंत्री में उपरोक्त तीन बिलो को निरस्त करने की बात कही है।
कानून को वापस लेने की प्रक्रिया
- किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया लगभग उसी तरह की होती है जिस तरह की प्रक्रिया संसद में कानून को बनाए जाने के लिए अपनाई जाती है।
प्रक्रिया के चरण
- पहला चरण –जिस कानून में संशोधन होना होता है अथवा जिस कानून को रद्द किया जाना होता है उसके संबंध में कानून मंत्रालय संबंधित मंत्रालय को सूचित करता है।
- दूसरा चरण – संबंधित मंत्रालय के मंत्री संसद में विधेयक पेश करते हैं।
- तीसरा चरण – संसद के दोनों सदनों से यानी लोक सभा और राज्य सभा से इस विधेयक को बहुमत से पारित कराया जाता है।
- चौथा चरण – सदनों से पारित होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
- पांचवां चरण – राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी सहमति देता है और राष्ट्रपति की मुहर लगते ही सरकार अपने गजट में एक अधिसूचना के माध्यम से उस कानून के समाप्त होने की जानकारी देती है।